प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का किया इस्तेमाल होगी कार्रवाई

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन और दंडात्‍मक कार्रवाई अधिसूचित की है। इस नीति में वाहन मालिकों को पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन देने और दंड लगाने की व्यवस्था की गयी है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के रखरखाव और उनमें ईंधन की लागत अधिक आती है। मंत्रालय ने कहा कि प्रोत्साहन के रूप में ऐसे नए वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र शुल्क में छूट होगी, जो किसी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्‍द्र में वाहन जमा कराने के प्रमाणपत्र के आधार पर खरीदे जायेंगे।

मंत्रालय ने कहा कि अगले साल पहली अप्रैल से 15 साल पुरानी कार के लाइसेंस के नवीनीकरण का शुल्क पांच हजार रुपये और नए वाहन के पंजीकरण का शुल्क सिर्फ छह सौ रुपये होगा। 15 वर्ष से अधिक पुरानी बाइक के नवीनीकरण का शुल्क एक हजार रुपये होगा, लेकिन नई बाइक के पंजीकरण का शुल्क केवल तीन सौ रुपये होगा।

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