रक्षा मंत्रालय ने दस साल की सेवा करने वाले जूनियर कमीशन अधिकारियों को आनुपातिक पेंशन के प्रावधानों का लाभ दिया है, यह लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियुक्त अधिकारियों को मिलेगा। पहले यह प्रावधान केवल कमीशन प्राप्त अधिकारियों तक ही सीमित था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में पूर्व सैनिक विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। प्रावधान उन जूनियर कमीशंड अधिकारी पर लागू होंगे जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 6 मार्च 1985 या उसके बाद अथवा केंद्रीय स्वायत्त निकायों में 31 मार्च 1987 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं।















