समय सीमा के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होने पर वितरण कंपनी को उपभोक्ता को दोगुना हर्जाना देना होगा

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उत्तराखंड बिजली नियामक आयोग ने बुधवार को एसओपी जारी किया जो 8 अक्टूबर, 2022 की पिछली तारीख से लागू होगा, जिसमें निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होने पर वितरण कंपनी को उपभोक्ता को दोगुना हर्जाना देना होगा।
अब बिजली में उतार-चढ़ाव या डिस्कॉम की किसी अन्य खराबी के कारण घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में आग लगने की स्थिति में 10 गुना नुकसान की भरपाई की जाएगी।
यह पहली बार है कि बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों के स्थानांतरण या स्थानांतरण को ‘अन्य सेवाओं’ के तहत शामिल किया गया है। नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नुकसान का दावा प्रस्तुत करते समय एक प्रारूप तैयार किया है और यह नौ महीने के बाद ऑनलाइन उपलब्ध होगा।
बिजली लाइन ट्रांसफर करने, या बिजली के पोल  और ट्रांसफार्मर बदलने को भी पहली दफा इसमें शामिल किया गया है। इसमें अगर किसी भी तरह की देरी होती है तो यूपीसीएल की तरफ से मुआवजा देना अनिवार्य होगा । प्रेस वार्ता के दौरान आयोग के सचिव नीरज सती, निदेशक तकनीकी पीके डिमरी आदि अधिकारी मौजूद रहे।

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