सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है, जिसमें कहा गया है कि नामांकन की तारीख से 10 साल पूरे होने पर कार्डधारकों द्वारा सहायक दस्तावेजों को “कम से कम एक बार” अपडेट किया जा सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना के अनुसार, अद्यतन केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर) में आधार से संबंधित जानकारी की “निरंतर सटीकता” सुनिश्चित करेगा।
“आधार संख्या धारक, आधार के लिए नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर, आधार में अपने सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार, पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेज जमा करके अपडेट कर सकते हैं। ताकि समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सीआईडीआर में उनकी जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित की जा सके।
यूआईडीएआई ने “अपडेट दस्तावेज़” की एक विशेषता विकसित की है जिसे myAadhaar पोर्टल और myAadhaar ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है।
लोग इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं।
















