उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2.5 करोड़ रुपये के घोटाले की ‘लंबित’ जांच पर सरकार से जवाब मांगा

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देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय (HC) ने 2.5 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में बागवानी विभाग के निदेशक के खिलाफ “अधूरी” जांच के लिए सचिव, बागवानी विभाग को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती ने जनहित याचिका दायर की थी। उद्यान विभाग ने पिछले साल सितंबर में निदेशक के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे और 15 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन तीन माह बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी है।

वहीं दूसरी ओर एक दूसरे पीआईएल में हाई कोर्ट द्वारा टेहरी रोड के बनने में देरी को लेकर जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी से जवाब मांगा। बता दें कि टेहरी के पिपली मोटर मार्ग के निर्माण के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी और जिला अधिकारी टेहरी से 4 हफ्तों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है कि आखिरकार सड़क क्यों नहीं बनी 4 साल पहले सड़क की स्वीकृति मिलने के बावजूद भी अभी तक सड़क क्यों नहीं बन रही है।  इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 28 जनवरी को तय की है

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