नैनीताल उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने विधानसभा सचिवालय से 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी आदेश को सही माना है। पूर्व में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को विधानसभा की ओर से खण्डपीठ में चुनौती दी गई। जिसे खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को पलट दिया है। गौरतलब है कि विधानसभा भर्ती घोटाले के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने एसआईटी गठन कर विधानसभा से 228 पद निरस्त कर दिए थे, जिसके बाद नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों ने हाईकोर्ट जाने का फैसला किया। इस पर हाईकोर्ट सभी 228 पदों पर एक बार फिर से नियुक्ति देने का फैसला सुनाया था। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सिंगल बेंच से हटकर इस मामले को डबल बेंच कोर्ट में ले जाने का फैसला किया जहां अब विधानसभा अध्यक्ष Ritu Khanduri के फैसले को हाईकोर्ट ने उचित ठहराया है।
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